हाईकोर्ट का फैसला: भृत्य से ऑपरेटर का काम, अब देंगे 15 साल का वेतन-भत्ता

Bilaspur High Court : हाईकोर्ट ने कर्मी को वर्ष 2008 से पम्पं अटेंडेंट का वेतनमान व शासन द्वारा देय महंगाई भत्ता की राशि दो माह के भीतर भुगतान का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का फैसला: भृत्य से ऑपरेटर का काम, अब देंगे 15 साल का वेतन-भत्ता
Bilaspur High Court : भृत्य से पम्पं ऑपरेटर का काम कराना नगर निगम को भारी पड़ गया। भृत्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने काम के अनुरूप नगर निगम को पम्पं ऑपरेटर के नियमित पद का वेतनमान भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने कर्मी को वर्ष 2008 से पम्पं अटेंडेंट का वेतनमान व शासन द्वारा देय महंगाई भत्ता की राशि दो माह के भीतर भुगतान का आदेश दिया है। मामले के मुताबिक कर्मचारी राजूलाल चंद्राकर नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में भृत्य के पद पर काम कर रहा था। इस बीच शासन द्वारा वर्ष 1997 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितिकरण का आदेश जारी किया गया। (Bilaspur High Court) इस पर शासन के नियमानुसार 7 अगस्त 2008 को राजूलाल का नियमितिकरण करना था। इसके लिए उन्होंने पम्पं अटेंडेंट पद का आवेदन भी किया था, लेकिन निगम के अधिकारियों ने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण नहीं होने का हवाला देकर उन्हें भृत्य पद पर ही नियमित कर दिया।