छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में सुनवाई हुई।

जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है। शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को भी छूट मिलेगी। सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को कोर्ट ने गलत माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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Author: bhartimedianetwork
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