पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति और परिवार को दुर्ग कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

Durg Breaking news: दुर्ग कोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले मामले में आरोपी पति और उसके परिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मठपारा जामुल निवासी इंद्रजीत दुबे और उसकी पत्नी रंजीता दुबे के बीच के विवाद से जुड़ा हुआ है।

रंजीता दुबे ने अपने बयान में बताया था कि उसका पति इंद्रजीत दुबे आदतन शराबी है और हमेशा उसके साथ मारपीट करता है। घटना के दिन 31 अगस्त 2021 को भी इंद्रजीत शराब पीकर घर आया था और उसने उसके साथ मारपीट शुरू की।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि रंजीता ने बताया कि उसके ससुर, जेठ और देवर भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। इसके बाद इंद्रजीत ने मिट्टीतेल की गैलन लेकर आया और उसके ऊपर डालकर माचिस मार दी। इससे रंजीता बुरी तरह जल गई और बाद में उसकी मौत हो गई।
इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपी पति इंद्रजीत दुबे, उसके पिता योगेश दुबे और भाइयों भूपेंद्र दुबे और फनेंद्र दुबे को सश्रम कारावास के साथ ही 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 498ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अदालत ने भी आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला महिलाओं के प्रति हिंसा और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।


Discover more from Bharti Media Network

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Bharti Media Network

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading