रायपुर । छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा।
केरोसिन वितरण के नियम:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों को पात्रता होगी।
नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए एक लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा।
माह जनवरी 2025 के लिए आबंटित केरोसिन का उठाव 31 जनवरी तक करने को कहा गया है।
Author: Priyanshu Vishwakarma
News creater, social activist,
Discover more from Bharti Media Network
Subscribe to get the latest posts sent to your email.