कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा..

कोलकाता । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने 2:45 को अपना फैसला सुनाया। दोषी संजय रॉय को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है। सियालदह कोर्ट ने घटना के 162 दिन बाद फैसला सुनाया।

 

बीते 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 57 दिन के ट्रायल के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था। कोर्ट में यह साबित हो गया है कि संजय रॉय दोषी है और सबूतों में पाया गया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

आरोपी संजय रॉय के दोषी साबित होने के बाद पीड़िता के परिजनों ने फांसी की मांग की थी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद कोलकाता सहित देशभर में प्रदर्शन हो रहा था।

बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

Priyanshu Vishwakarma
Author: Priyanshu Vishwakarma

News creater, social activist,


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