रायपुर। पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेढ़ी नाका इलाके में सात वर्षीय एक बालक पुष्कर साहू पिता फुलेश साहू की चायनीज नायलोन मांझे में फंसकर गला कटने से हुई मौत के बाद चार और मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जुर्म दर्ज किया है. तेलीबांधा व टिकरापारा पुलिस ने दो-दो प्रकरण दर्ज किए हैं. पुलिस द्वारा भले ही एक ही कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अलग-अलग किए जाने की शिकायत मिली है. तेलीबांधा पुलिस ने जहां दोनों आरोपियों को शपथपत्र लेकर जमानत दे दी है, लेकिन टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
एफआईआर से पहले जारी किया गया नोटिस पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को धारा 35 (5) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया. तब आरोपियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवेचना में सहयोग करने एवं निर्देशों का पालन करने की बात कही. इस स्थिति में दोनों को मौके पर रिहा किया गया. इधर टिकरापारा पुलिस ने मोहम्मद शमशेर को एकरा काईट्स शिव नगर में प्रतिबंधित मांझे बेचते पकड़ा. उसके कब्जे से एक बड़ी चकरी में लिपटा मांझा जब्त किया गया है. इससे पहले संतोषीनगर में मां गायत्री किराना स्टोर चलाने वाले तेजस लोहिया, मठपुरैना में राज किराना स्टोर्स चलाने वाले अंकित साहू की गिरफ्तारी की गई थी।
पूरे शहर में बिक रहे प्रतिबंधित मांझे लेकिन….
शिकायत है कि राजधानी के कई वाडारें में अब भी प्रतिबंधित नायलोन मांझे बिक रहे हैं. जिस चायनीज मांझा कहा जाता है. लेकिन कार्रवाई केवल तेलीबांधा व टिकरापारा इलाके में ही हो रही है और वह भी केवल गिनती के विक्रेताओं पर. आरोप है कि पुलिस एरिया और चेहरा देखकर कार्रवाई कर रही है. जहां कार्रवाई हो रही है, वह भी अलग-अलग. मसलन तेलीबांधा पुलिस ने ईश्वर गिफ्ट कार्नर गली नंबर पांच सिंधी कॉलोनी में जांच की. इस दौरान ईश्वर नेभवानी 46 वर्ष नायलोन व चायनीज मांझा की बिक्री करते मिला. आरोपी के कब्जे से 12 चकरी मांझा जब्त किया गया. इसी तरह गली नंबर सात में जय भोले प्रोविजन के संचालक मनोज माखीजा 35 वर्ष के कब्जे से दस नग प्रतिबंधित मांझा बरामद करके एफआईआर की गई।
Author: Priyanshu Vishwakarma
News creater, social activist,
Discover more from Bharti Media Network
Subscribe to get the latest posts sent to your email.