भिलाई में बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से रह रहे थे अवैध रूप से

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भिलाई सुपेला में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों और पहचान छिपाकर भारत में रह रहे थे।

दुर्ग, 17 मई 2025:
थाना सुपेला अंतर्गत विशेष कार्य बल (STF) की टीम ने एक बांग्लादेशी महिला एवं उसके पति को अवैध रूप से भारत में निवास करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शाहीदा खातून उर्फ ज्योति (पिता मोहम्मद अब्दुस सलाम) उम्र 35 वर्ष एवं मोहम्मद रासेल शेख (पिता मोहम्मद फकीर अली शेख) उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बाला, पोस्ट रघुनाथनगर, थाना झीकारगाछा, जिला जेस्सोर, बांग्लादेश के रूप में हुई है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान छिपाकर रह रहे थे भिलाई में
सूचना मिलने पर STF टीम ने पांच रास्ता सुपेला स्थित कांट्रेक्टर कॉलोनी में दबिश दी, जहां यह दंपति दुर्गा बाई के मकान में ज्योति एवं रासेल शेख के नाम से रह रहा था। पूछताछ में दोनों ने पहले खुद को पश्चिम बंगाल के निवासी बताया, परंतु गहन पूछताछ के बाद उन्होंने अपनी वास्तविक बांग्लादेशी पहचान स्वीकार की।

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वीजा अवधि समाप्त, फिर भी रह रहे थे भारत में
जांच में सामने आया कि महिला शाहीदा खातून वर्ष 2009 में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बोंगा बॉर्डर से अवैध रूप से प्रवेश कर पश्चिम बंगाल होते हुए मुंबई पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात मोहम्मद रासेल से हुई। दोनों बाद में बांग्लादेश लौटे, जहां विवाह उपरांत महिला ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया। वर्ष 2017 में वे पासपोर्ट एवं भारतीय वीजा लेकर पुनः भारत आए। महिला का वीजा 13.09.2018 तथा पुरुष का वीजा 12.04.2020 को समाप्त हो चुका था, परंतु वे बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे।

फर्जी पहचान पत्र और बैंक खाते बनवाए
नवी मुंबई में रहते हुए दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनवाए और उसमें झूठा पता अंकित कर भिलाई स्थानांतरित हो गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने विभिन्न बैंकों में खाते भी खुलवाए और पहचान छिपाते हुए भारत में निवास कर रहे थे। साथ ही, वे इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित परिजनों से लगातार संपर्क में रहते थे।

कानूनी धाराओं के तहत अपराध दर्ज
दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) के तहत एवं विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों को 16 मई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है।

STF की सतर्क कार्रवाई
दुर्ग जिले में गठित STF टीम द्वारा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान एवं निष्कासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस संपूर्ण कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, निरीक्षक राजेश मिश्रा, निरीक्षक विजय यादव (थाना प्रभारी सुपेला), उपनिरीक्षक रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रेस विज्ञप्ति: थाना सुपेला, जिला दुर्ग
तिथि: 17.05.2025

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Author: Sarik_bharti_media_desk

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