स्थान – खैरागढ़, छत्तीसगढ़ | तारीख – 24 अप्रैल 2025
खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भीमपुरी गांव में पांच साल पहले सास की हत्या करने वाली बहू रूपा साहू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने यह फैसला बुधवार को सुनाया। दोषी को उम्रकैद के साथ 1000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है।
यह मामला 16 जुलाई 2020 का है, जब 24 वर्षीय रूपा साहू का अपनी सास बिंदा साहू के साथ खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर रूपा ने पास में रखी लोहे की फूंकनी से सास के सिर पर कई बार वार कर दिया। हमले में बिंदा साहू की मौके पर ही मौत हो गई थी।
वारदात के बाद खैरागढ़ थाना पुलिस ने रूपा साहू को गिरफ्तार किया और हत्या का मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फूंकनी को बरामद कर अन्य साक्ष्यों के साथ चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
करीब पांच साल तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान और सबूतों की समीक्षा की गई। अंततः कोर्ट ने रूपा साहू को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि घरेलू विवादों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हिंसा किसी भी हाल में समाधान नहीं हो सकती।

Author: Sarik_bharti_media_desk
|विद्यार्थी कला-साहित्य और जीवन का|