रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानों की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत इन दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रीमियम शॉप संचालन की भी अनुमति दी गई है। इन नई दुकानों के खुलने के बाद प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी।
नई दुकानें मुख्य रूप से उन इलाकों में खोली जाएंगी, जहां 30 किमी के दायरे में कोई शराब दुकान नहीं है। वर्तमान में राज्य में कुल 674 देशी और विदेशी शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप्स अलग से चलाई जा रही हैं।
सरकार का राजस्व बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में किसी भी शराब दुकान को बंद नहीं करने का फैसला किया है। आबकारी विभाग का अनुमान है कि नई दुकानों की शुरुआत से राज्य के राजस्व में लगभग 1000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग से कुल 12,500 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
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नई आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु:
✔ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी – वर्ष 2025-26 में भी प्रदेश की शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
✔ अधोसंरचना विकास शुल्क – प्रत्येक बोतल पर 5 रुपये से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा।
✔ दुकानों का स्थानांतरण संभव – कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आबकारी आयुक्त को स्थानांतरण का प्रस्ताव भेजना होगा।
✔ अवैध शराब पर रोक – सीमावर्ती क्षेत्रों में नई दुकानें खोलकर अवैध शराब के कारोबार को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी।
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कंपोजिट दुकानें और अहाता व्यवस्था रहेगी जारी
नई नीति में कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी, जहां देशी और विदेशी शराब एक ही स्थान पर बेची जाएगी। साथ ही, अहाता (शराब पीने के लिए निर्धारित क्षेत्र) की व्यवस्था भी यथावत रहेगी, जिसके लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
शराब की बिक्री पारदर्शी बनाए रखने के लिए कांच की बोतलों पर होलोग्राम और ईएएल (इलेक्ट्रॉनिक टैग) लगाना अनिवार्य किया गया है। एक व्यक्ति अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी या 24 पौव्वा शराब खरीद सकता है।
चार दिन रहेंगी शराब दुकानें बंद
नई आबकारी नीति के अनुसार, साल में चार विशेष अवसरों पर सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी:
- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
- स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
- गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
- बाबा गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर)
इसके अलावा, मद्य निषेध नीति के तहत भी कुछ अन्य दिनों में दुकानों को बंद रखा जाएगा।
दुकानों के खुलने का समय यथावत
नई नीति के तहत शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होंगी। हालांकि, होटल, बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
राज्य सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शराब बिक्री को व्यवस्थित करना और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना है।
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Author: Sarik_bharti_media_desk
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