दुर्ग। जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध दुर्ग। जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण तथा अस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को अस्त्र जमा करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत दुर्ग जिले अंतर्गत समस्त क्षेत्र मे रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है।
Author: bhartimedianetwork
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