गर्भवती महिला से मारपीट, गर्भ में ही शिशु की मौत: जामुल पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
थाना जामुल क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर छावनी में गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया असरफी देवी, निवासी बम्लेश्वरी मंदिर के पास, राजीव नगर, जामुल ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले अमरजीत, समरजीत, आकाश और विकास शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। प्रार्थिया द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थिया, सोनमती और अन्य के साथ मारपीट की, जिससे सभी को चोटें आईं।

पुलिस विवेचना के दौरान यह सामने आया कि मारपीट में घायल सोनमती, जो दो माह की गर्भवती थी, के पेट में लात मारने से उसके गर्भ में ही नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। चिकित्सकीय परीक्षण और विशेषज्ञ राय के बाद प्रकरण में धारा 316 भादवि (गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना) जोड़ी गई।

जामुल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 11 जुलाई 2025 को न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. अमरजीत रजक उर्फ बैठा, पिता बाबूलाल रजक, उम्र 55 वर्ष
  2. समरजीत रजक, पिता बाबूलाल रजक, उम्र 35 वर्ष
  3. आकाश कुमार रजक, पिता अमरजीत रजक, उम्र 27 वर्ष
  4. विकास कुमार रजक, पिता अमरजीत रजक, उम्र 24 वर्ष
    सभी आरोपी राजीव नगर छावनी के निवासी हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 353/2023 के तहत धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के साथ-साथ धारा 316 भादवि जोड़ी है।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि राजेश साहू, आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, चन्द्रभान यादव, रूपनारायण बाजपेयी, चंदन सिंह एवं अतुल सिंह यादव का विशेष योगदान रहा।


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Author: Sarik_bharti_media_desk

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