CG News : पेट की दवा ‘ओफलॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल’ पर रोक, सभी अस्पतालों को स्टॉक वापसी के निर्देश

Author picture

SHARE:

रायपुर।
छत्तीसगढ़ के रायपुर और बलौदाबाजार जिलों में पेट की बीमारी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा ‘ओफलॉक्सासिन 200 एमजी + ऑर्निडाजोल 500 एमजी टैबलेट’ की एक बैच के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ड्रग वेयरहाउस रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बैच नंबर CT24250404 (ड्रग कोड SP1978) की सभी गोलियों का उपयोग और वितरण आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।

यह दवा सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 जून 2024 को निर्मित की गई थी, जिसकी एक्सपायरी डेट 31 मई 2026 है। दवा का उपयोग पेट में संक्रमण, उल्टी-दस्त, डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षणों के इलाज में किया जाता था।

सभी संस्थानों को दवा वापसी का निर्देश

मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद यह आदेश रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, हमर क्लीनिकों, डेंटल कॉलेज, डीकेएस अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल को भेजा गया है।

आदेश में कहा गया है कि यदि संबंधित बैच की दवा किसी संस्थान में स्टॉक में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग तत्काल बंद कर उसे ड्रग वेयरहाउस रायपुर को वापस किया जाए।

गुणवत्ता जांच तक रोक जारी

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि दवा पर रोक तकनीकी या गुणवत्ता संबंधी जांच पूरी होने तक लगाई गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि रोक का कारण गुणवत्ता में खामी है या अन्य कोई तकनीकी समस्या। विभाग ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक इस बैच की दवा का उपयोग किसी भी परिस्थिति में न किया जाए।


स्कूल मरम्मत में भ्रष्टाचार के आरोप: युवाओं ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे पूर्ण नग्न प्रदर्शन की चेतावनी
Author:

सबसे ज्यादा पड़ गई