पुत्र हत्याकांड में पिता को आजीवन कारावास, मात्र सात माह में कोर्ट का फैसला

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गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। मामूली विवाद के चलते अपने ही पुत्र की हत्या करने वाले एक पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल की अदालत ने मात्र सात महीनों के भीतर सुनाया, जिससे त्वरित न्याय की मिसाल पेश हुई है।

घटना बीते अगस्त महीने की है, जब थाना गौरेला अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 सावंतपुर निवासी राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने मामूली विवाद में अपने पुत्र दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में दिनकर राव की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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गौरैला पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजेन्द्र साठे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजेन्द्र साठे को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

इस महत्वपूर्ण मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की।


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Author: Sarik_bharti_media_desk

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