शिक्षकों की बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की

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छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक सोना साहू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को उनका बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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क्या है मामला?

सोना साहू ने 10 साल से अधिक समय तक सहायक शिक्षक के रूप में बिना पदोन्नति के सेवा दी थी। उनका कहना था कि उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान (Promotion Pay Scale) मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह लाभ नहीं दिया। राज्य सरकार का तर्क था कि सोना साहू ने 7 साल की सेवा पूरी करने पर समय वेतनमान (Time Pay Scale) का लाभ ले लिया था, इसलिए वे क्रमोन्नति वेतनमान के हकदार नहीं हैं।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि 2013 में वेतनमान के नियमों में बदलाव के बाद शिक्षकों को उनका सही वेतनमान नहीं मिला और 2017 के आदेश के अनुसार, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान मिलना चाहिए।

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क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में?

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की दलीलों को ठुकरा दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अब सरकार को शिक्षकों को उनका बकाया वेतनमान देना होगा।

अब आगे क्या होगा?

सोना साहू को पंचायत विभाग से उनका बकाया मिल चुका है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग से वेतन बकाया अभी बाकी है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 मार्च 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

शिक्षकों के लिए राहत की खबर

इस फैसले से उन सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और अब तक उन्हें सही वेतनमान नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षकों के हक में एक महत्वपूर्ण जीत है।

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Author: Sarik_bharti_media_desk

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