जिला दण्डाधिकारी ने बदमाश को किया जिलाबदर,एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के दिए आदेश…

दुर्ग, । जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू पिता सुरेश सिंह राजपूत नयापारा निवासी थाना व तहसील दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 07 जनवरी 2025 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी सुभाष राजपूत पिता सुरेश सिंह राजपूत थाना क्षेत्र दुर्ग का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 06 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त सुभाष राजपूत को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं।

Priyanshu Vishwakarma
Author: Priyanshu Vishwakarma

News creater, social activist,


Discover more from Bharti Media Network

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Bharti Media Network

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading