भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निर्यात कर वसूली की कार्रवाई निगम ने तेज कर दी है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग से सूची प्राप्त कर ली गई है तथा 135 लोगों को चिन्हित करते हुए इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
राज्य शासन की अधिसूचना 21 फरवरी 1997 के तहत वर्ष 1999 से निर्यात कर को लागू किया गया है। जिसके तहत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निगम सीमा के बाहर निर्यात होने वाले सामग्री पर निर्यात कर अधिरोपित किया गया है। सामग्री का निर्माण/उत्पादन कर इसे भिलाई से निर्यात करने वाले उद्योग इसके दायरे में आते है। लेकिन अनेकों उद्योगों के द्वारा निर्यात कर की विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। ऐसे उद्योगों का चयन कर निर्यात कर वसूली के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। उपायुक्त रमाकांत साहू ने इसके लिए जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी को निर्यात कर की नोटिस तामील कराने पत्र प्रेषित किया है। गौरतलब है कि निगमायुक्त रोहित व्यास ने टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं।
इसके परिपालन में निर्यात कर के लिए अति शीघ्र इसके दायरे में आने वाले उद्योगों को नोटिस जारी किया जाएगा और इसकी तामिली कराई जाएगी। इन्हें नोटिस के माध्यम से स्व विवरणी प्रस्तुत करने कहा जा रहा है, ताकि इस अनुसार से निर्यात कर की वसूली की जा सके। इसमें से शामिल ज्यादातर उद्योग छावनी क्षेत्र में स्थापित है। अब भिलाई निगम निर्यातकर वसूली के माध्यम से भी राजस्व में वृद्धि का काम करेगा।